नई दिल्ली। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने समन और मुकदमे को रद्द कर दिया है। धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था। धोनी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है।
धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर फ़िलहाल रोक लगा रखी है।
आज सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट ने जांच नहीं की या तो उसे खुद जांच करते या पुलिस से कराते लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरा आंध्र प्रदेश वाला केस अभी पेडिंग है।
बता दें कि धोनी के एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में पेश होकर हिंदू देवता का कथित अपमान करने के लिये उनके खिलाफ दायर मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसने बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था।