नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस जियो इंफोकॉम को बड़ी राहत देते हुए 4 G लाइसेंस को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी है।
याचिकाकर्ता ने मुकेश अम्बानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम को 4 जी लाइसेंस दिए जाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि रिलायंस को सिर्फ डाटा सर्विस के लिए लाइसेंस दिया गया था, लेकिन बाद में 40 हजार करोड़ रुपए की फीस की बजाए सोलह सौ करोड़ रुपए में ही वायस सर्विस का लाइसेंस दे दिया गया। जिसकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। लाइसेंस रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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