नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से ऋण लेकर अदा न करने के मामलों में अभियुक्त उद्योगपति विजय माल्या से अपनी संपत्ति का खुलासा अगले चार सप्ताह में करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि विजय माल्या को भारत लाने में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे क्योंकि वह इन बैंकों से करोड़ों रुपये का कर्ज लेकर विदेश चला गया है ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है । कोर्ट ने विजय माल्या को कहा कि वह उसके आदेशों का पालन करे। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा करें जिसमें डिएगो से मिले 40 मिलीयन डॉलर का भी जिक्र हो और पूरी जानकारी चार हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपें।