ऋषिकेश। एक भिखारी को एक कार सवार की अंगूठी लूटने के मामले में न्यायालय ने एक साल का कारावास व पांच हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
18 दिसम्बर 2015 को मनीष रतूड़ी पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम बड़ोवाला शिमला बाईपास मार्ग अपनी कार से नेपाली फार्म होते हुए नटराज चैक की ओर आ रहा था। बाईपास मार्ग पर स्थित परिवहन कार्यालय के निकट सड़क के किनारे एक व्यक्ति ने कार रूकवाई कार रूकते ही उसने भीख मागंने के लिए हाथ आगे बढ़ाया रतूडी ने कार का शीशा खोलकर भीख के जैसे ही 10 रू. देने के लिए हाथ बाहर निकाला तभी भिखारी ने उनकी उंगली से सोने की अंगूठी छीन ली और फरार होने लगा।
पुलिस ने जांच के उपरांत चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। जिसकी सुनवाई के चलते अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनी शुक्ला ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी सुल्तान नाथ पुत्र जोगीन्द्र नाथ निवासी सपेरा बस्ती भानियावाला को सजा सुनाई है वर्तमान में वह जमानत पर चल रहा था ।
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