नई दिल्ली। सिख विरोधी दंगों के मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को कोर्ट से एक और झटका लगा है। दिल्ली स्थित कड़कडड़ूमा न्यायालय ने फैसला दिया है कि सिख दंगों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी।
सीबीआई के दलील को सुनने के बाद शुक्रवार को कड़कडड़ूमा न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्धारा मामले की पुन: सीबीआई जांच की मांग से न्यायालय सहमत है। इसलिए कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। हालांकि कुछ माह पहले जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि दंगे में कांग्रेसी नेता टाइटलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे।
लेकिन बाद में अकाली दल ने कोर्ट में कुछ गवाहों (रेशम सिंह, आलम सिह और चंचल सिंह) का नाम बताकर जांच फिर से कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने न्यायालय में गत 17 नवंबर को कहा था कि वह मामले की पुन: जांच करने को तैयार है। सीबीआई और पीडि़तों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब इस आदेश के बाद कांग्रेसी नेता टाइटलर के खिलाफ सीबीआई जांच पुन: शुरू होगी।
यह है मामला
31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में भड़के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेसी नेता टाइटलर को भी आरोपी बनाया गया है। दंगे के दौरान राजधानी दिल्ली के पुलबंगश इलाके में तीन सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जगदीश टाइटलर पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया था।