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जाट आरक्षण पर अंतरिम स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

supreme court
चंडीगढ़ । जाटों समेत 6 जातियों (जाट, जट सिख, रोड़, त्यागी, बिश्नोई , जाट मुल्ला) के आरक्षण पर 26 मई को लगी अंतरिम स्टे हटवाने के लिए जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। उनका कहना है कि सरकार ने कई हजार नौकरियां निकाल रखी हैं, वहीं इस महीने शिक्षण संस्थानों में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, आरक्षण पर रोक से जाट समुदाय के युवाओं को नुकसान होगा। आरक्षण पर लगी स्टे को हटाने के लिए हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। विशेष सचिव शेखर विद्यार्थी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार का पक्ष सुने बिना आरक्षण पर स्टे लगाया गया है। इस समय प्रदेश में विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं। स्टे से भर्ती प्रक्रिया रुक जाएंगी। आरक्षण में शामिल समुदायों के छात्रों ने विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया हुआ है। उन छात्रों का प्रवेश भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आरक्षण पर लगा स्टे हटाया जाए। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की संभावना है।

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