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मुंबई धमाके : 2 को फांसी सुनाई, डॉन अबू सलेम सहित 2 को उम्रकैद

मुंबई। बाबरी मस्जिद तोड़ने का बदला लेने के लिए मुम्बई में कराए गए सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा सुना दी गई है। विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मानते हुए उम्रकैद सुनाई। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी और करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है। मुंबई विस्फोट के 24 साल बाद अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई है।


12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इनमें 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले में दोषी पाए गए आरोपियों में पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पित कर लाया गया माफिया डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं। मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाया गया था, जिसकी हाल ही में मौत हो गई है।

एक अन्य प्रमुख आरोपी अब्दुल कयूम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। फिल्म स्टार संजय दत्त के घर हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने में कयूम ने सलेम का साथ दिया था।

 

कयूम को 13 फरवरी, 2007 को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक सलेम पर हथियार और गोलाबारूद सहित एके-47 राइफल और हथगोला आपूर्ति का आरोप था, जिसका विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था। इसे गुजरात से मुंबई लाया गया था।

बाबरी मस्जिद का बदला

आरोप है कि ये विस्फोट 6 दिसंबर, 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बदले के तौर पर किए गए थे। विध्वंस के बाद मुंबई में दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में दो चरणों में खूनी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि दाऊद गिरोह के गुर्गों ने अपने स्थानीय गुंडों टाइगर मेनन, दोसा भाइयों के साथ मिलकर मुंबई में आतंकी कृत्य की साजिश रची थी। इसके लिए दोसा के साथ टाइगर, छोटा शकील ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे।

संजय दत्त काट चुके हैं सजा

इससे पहले इसी मामले में विशेष टाडा अदालत ने 100 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इनमें याकूब अब्दुल रजाक मेनन भी शामिल था, जिसे 30 जुलाई, 2015 को फांसी दी गई. फिल्म अभिनेता संजय दत्त को आतंकवाद के आरोपों से बरी किया गया, लेकिन उन पर शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया और दोषी करार दिया गया था। संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा काटी और उन्हें फरवरी 2016 में जेल से रिहा किया गया।