नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने तीन तलाक को गैर-कानूनी बनाने वाले अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा जिसके तहत तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल तक की कैद हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी …
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