नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान बेंच ने फैसला किया है कि चुनाव में कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता है । कोर्ट ने कहा कि कोई उम्मीदवार अपने या विरोधी उम्मीदवार के धर्म, जाति या भाषा का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकता है । सात …
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