ऋषिकेश। एक भिखारी को एक कार सवार की अंगूठी लूटने के मामले में न्यायालय ने एक साल का कारावास व पांच हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 18 दिसम्बर 2015 को मनीष रतूड़ी पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम बड़ोवाला शिमला बाईपास मार्ग अपनी कार से नेपाली फार्म होते हुए नटराज चैक की …
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