जयपुर। नए गोपालन नियम के अनुसार प्रदेश के 213 शहरों में अब एक ही गाय या भैंस पाली जा सकेगी। इसके लिए भी कम से कम 100 वर्ग गज जमीन अलग तय कर नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से लाइसेंस लेना होगा। पशु मालिक को पाबंद किया है कि …
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