अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई पत्नी अपने पति के विरूद्ध रेप का आरोप नहीं लगा सकती पर उसके खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत मामला चला सकती है। न्यायाधीश जेबी पारडीवाला की अदालत ने उत्तर गुजरात के एक डाक्टर दंपती …
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