नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को व्यवस्था दी कि राजधानी के जिन निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन दी गई है उन्हें गरीब मरीजों का एक निश्चित अनुपात में मुफ्त उपचार करना चाहिए अन्यथा वे उस भूमि की लीज निरस्त होने का खतरा उठाने को तैयार रहें। न्यायाधीश अरुण …
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