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राजस्थान में बच्ची के रेपिस्ट को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

अलवर। राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने सात महीने की बच्ची का अपहरण एवं दुष्कर्म करने वाले को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई।

अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश ( अजा-अजजा अत्याचार निवारण प्रकरण) जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना निवासी पिंटू (19) को यह सजा सुनाई। राजस्थान में यह पहला मामला है जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत इतने कम समय में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।

 

उल्लेखनीय है कि गत 18 जुलाई को अदालत ने इस मामले में पिंटू को दोषी ठहराया था और शनिवार को सजा सुनाने का फैसला किया था।

मामले के अनुसार गत दस मई को दर्ज इस मामले में अदालत ने मुकदमे के मामले में रोज सुनवाई की। अदालत ने 22 अदालती कार्य दिवसों में 12 पेशियां लगाते हुए अंतिम बहस सुनने के बाद 18 जुलाई को फैसले की तारीख तय की थी।