जयपुर। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अब महिला उम्मीदवार नहीं मिलने पर उस पद को उस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार से भरा जाएगा। अब पद आगे के लिए खाली नहीं रखा जाएगा। अभी तक योग्य महिला उम्मीदवार नहीं मिलने पर पद खाली रखकर बैकलॉग रखा जाता था। राज्य सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन कर दिया है। कार्मिक विभाग ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई थी।
सरकारी नौकरियों में अभी महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण है। इसमें से एक तिहाई पद विधवा परित्यक्ता कोटे के होते हैं। विधवा कोटे के पदों को परित्यक्ता से और परित्यक्ता कोटे के पदों को विधवा से इंटरचेंज के आधार पर भरा जा सकेगा, यह तभी होगा जब उस कोटे में योग्य उम्मीदवार न मिले। अगर विधवा परित्यक्ता कोटे में योग्य महिला उम्मीदवार न मिले तो उन पदों को दूसरी महिला उम्मीदवारों को मौक दिया जाएगा, अगर उस श्रेणी में भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो पदों को खाली रखने की बजाय पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा लेकिन पद खाली नहीं रहेंगे। सरकार के इस संशोधन को 112 सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में लागू किया गया है।