News NAZAR Hindi News

 डीआईजी को सजा होने पर बांटा प्रसाद

गत दिनों एसीजेएम कोर्ट ने सुनाई सजा
राजसमन्द। गत दिनों अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा राजसमंद के तत्कालीन एएसपी और जयपुर के मौजूदा डीआईजी (नागरिक अधिकार) सत्यनारायण खींची को मारपीट के 16 साल पुराने मामले में दो साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाने पर प्रार्थी पक्ष ने भगवान श्रीनाथजी का प्रसाद वितरित कर खुशियां मनाई। अदालत परिसर के समीप आयोजित कार्यक्रम में पूर्व चेयरमेन दिनेश पालीवाल, लीलेश खत्री, देवेन्द्र सालवी, कैलाश निष्कलंक, भगवत शर्मा, विहिप कार्यकर्ता एवं बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रहे।
कांकरोली निवासी रमेश पुत्र शंकरलाल टांक द्वारा गरबा नृत्य की स्वीकृति से जुड़े विवाद पर इस्तगासे के आधार पर दर्ज करवाया था। अभियुक्त खींची ने आयोजन कमेटी से जुड़े रमेश टांक, रमेश चंद चपलोत, भगवती लाल मादरेचा को थाने पर बुलाकर मारपीट की थी।