अजमेर। आरटीआई के तहत सिविल डिफेंस से सम्बंधित सूचना मुहैया नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सुफियान चौहान को तलब किया है। साथ ही उन्हें 25 हजार रुपए जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है।
गणेश नगर आदर्श नगर निवासी तुलसी राम नायक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सिविल डिफेंस से सम्बंधित जानकारी मांगी थी। कलेक्ट्रेट के लोक सूचना अधिकारी चौहान ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई तो नायक ने आयोग में अपील की।
आयोग ने चौहान को नोटिस जारी कर कहा कि उन्होंने अपीलार्थी की अपील पर जो टिप्पणी की, वह सन्तोष जनक नहीं है। साथ ही उसे सूचना भी मुहैया नहीं कराई गई। आयोग के चौहान को 25 हजार रुपए की शास्ति लगाने की चेतावनी देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए 3 जनवरी को जयपुर तलब किया है।