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इस बार मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, आइए, इस तरह करें पता

अजमेर। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग 27 सितंबर 2018 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर देगा। चुनाव के दौरान यही मतदाता सूची काम में ली जाएगी। सूची में नए नाम जोड़ने या हटाने और संशोधन से पहले मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं इसे वोटर खुद भी पता कर सकता है। यहां हम बता रहे हैं कि किस तरह आप घर बैठे अपना नाम निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं।

कैसे देखें साइट पर अपना नाम

कोई भी मतदाता विभाग की वेबसाइट ceorajasthan.nic.inपर जाकर दाईं ओर दिए गए ‘सर्च नेम इन इलेक्टोरल रोल‘ लिंक को क्लिक करे। इसके बाद नाम खोजने के तीन लिंक उपलब्ध कराए गए हैं जैसे आई कार्ड नंबर से, नाम से या फिर क्षेत्र और इलाके से भी र्सच कर सकते हैं। नाम से खोजने में इस बात का ध्यान रखें कि अपने नाम के शुरूआती तीन शब्द डालने पर परिणाम बेहतर और जल्दी आते हैं।

इस लिंक के जरिए न केवल आप मतदाता अपना नाम साथ ही विधानसभा का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रम संख्या, लिंग, संबधी का नाम उम्र, आईडी कार्ड नंबर और मतदान केंद्र का पता की जानकारी भी एक क्लिक पर मिल जाती है। नाम से सर्च करने पर बाईं ओर सारे देखें ऑप्शन पर क्लिक करने पर मतदाता के नाम से जुड़े परिजनों की जानकारी भी तुरंत दिखाई देने लगती है।

मोबाइल से भी देख सकते हैं नाम

किसी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को मैसेज बॉक्स में जाकर स्पेस (अपना आईडी कार्ड नंबर) स्पेस के बाद उसे 9680999899 नंबर पर मैसेज करने से कुछ ही देर में आपका नाम, उम्र, मतदान केंद्र नंबर दिखाई देने लगेगा।

नाम जुड़वाने के लिए भरें 6 नंबर फॉर्म

मतदान की योग्यता रखने वाले ऎसे भारतीय नागरिक जो एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें।

नाम हटाने के लिए भरें 7 नंबर प्रपत्र

इसी के साथ ऎसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं ऎसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें।

एक विधानसभा के दूसरे मतदान केंद्र के लिए भरें 8क

एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारूप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।