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Breaking : राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक-2015 को रद्द किया

 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक-2015 को शुक्रवार को रद्द कर दिया है।

प्रारम्भिक खबरों के अनुसार बिल के खारिज होने से आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समाज को बड़ा झटका लगा है। अब गुर्जर समेत एसीबी को पांच फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने समता आंदोलन समिति की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

 

अब गुर्जरों समेत अन्य 5 जातियों को sbc में आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि गुर्जरों को ओबीसी में आरक्षण यथावत रहेगा।

मालूम हो कि bjp ने सत्ता में आने के लिए गुर्जरों को स्पेशल आरक्षण देने का वादा किया था। इस वादे को निभाते हुए 16 अक्टूबर 2015 को अधिसूचना जारी कर गुर्जरों समेत 5 जातियों को sbc में आरक्षण दे दिया था। अब हाई कोर्ट ने पूरी आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

सरकार करेगी अपील

उधर केबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि फैसले को कॉपी मिलने के बाद सरकार अपील करेगी।