हिसार। ट्रैफिक पुलिस की मनमानियों पर अब रोक लगने जा रही है। सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस ड्राईविंग लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) नहीं दिखाने पर तत्काल चालान नहीं काट सकती।
उच्चतम न्यायालय के वकील विनय कुमार गर्ग और रोहित श्रीवास्तव ने आज यहां बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
लेकिन जब से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ है तब से वाहन की आरसी, बीमा, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट तत्काल न दिखाने पर ताबड़तोड़ चालान की खबरें आम हो चुकी हैं लेकिन अब इन चालानों पर रोक लगने वाली है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर तुरंत वाहन की आरसी, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट नहीं दिखाते हैं तो यह जुर्म नहीं है।
अब नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती है। अगर चालक 15 दिन के अंदर दस्तावेज दिखाने का दावा करता है तो ट्रैफिक पुलिस या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वाहन का चालान नहीं काटेंगे। इसके बाद चालाक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को सम्बंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा।
लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस तत्काल दस्तावेज नहीं दिखाने पर चालान काटती है तो चालक के पास अदालत में इसे खारिज कराने का विकल्प है। अगर ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी तरीके से चालान काटती है तो इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि चालक को चालान भरना ही पड़ेगा। इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।