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45 करोड़ का सोना गायब, सीबीआई से जांच छीनकर सीआईडी को सौंपी

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की अपराध शाखा-सीआईडी पुलिस को 103 किलोग्राम सोने के गायब हो जाने के मामले की जांच करने का आदेश दिया है। 45 करोड़ रुपए की कीमत को सीबीआई ने यहां एक आयातक के कार्यालय पर छापे के दौरान जब्त किया था। यह सोना उस 400.47 किलोग्राम बहुमूल्य धातु और जेवरात का हिस्सा है जिसे सीबीआई ने 2012 में यहां सुरना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय की तलाशी के दौरान जब्त किया था।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने सीबी-सीआईडी को पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से जांच कराने और 6 महीने के अंदर तहकीकात पूरी करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सीबीआई की यह दलील खारिज कर दी कि यदि जांच स्थानीय पुलिस करेगी तो उसकी प्रतिष्ठा को बट्टा लगेगा।
 
इस मामले का संबंध सुरना कॉपोर्रेशन लिमिटेड के परिसमापक की याचिका से है जिसने अदालत से सीबीआई को बाकी 103.864 किलोग्राम सोना वापस देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। यह सोना सीबीआई के ताला और सील के तहत सुरना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों में रखा था। जब यह मामला सामने आया तब न्यायमूर्ति प्रकाश ने कहा कि यह अदालत इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकती है क्योंकि कानून ऐसे निष्कर्ष की मंजूरी नहीं देता है।