भोपाल। विधायिका पर अपमानजनक टिप्पणी करना एक पूर्व महिला विधायक को भारी पड़ गया है।
जिला अदालत ने पूर्व विधायक कल्पना पारुलेकर को मानहानि के मामले में दोषी पाते हुए 1 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पारुलेकर पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक विधायक रहते हुुए कांग्रेस नेता पारुलेकर ने 23 नवंबर 2012 को विधानसभा परिसर में शीत सत्र के दौरान एक प्रेस कान्फ्रेंस की। इसमें विधानसभा के तत्कालीन सचिव भगवानदेव ईसराणी पर भ्र्ष्टाचार के 39 आरोप लगाए थे।
साथ ही एक बैनर लगाया था, जिस पर लिखा था ‘लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा सचिवालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा’।
इस पर ईसराणी ने पारुलेकर को मानहानि का नोटिस दिया। पारुलेकर ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ईसराणी ने जिला न्यायालय में मानहानि का केस दायर किया। अदालत ने पारुलेकर को उनके द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध करने का मौका दिया, लेकिन पारुलेकर अदालत में ईसराणी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से जुड़ा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकीं।
इस पर जेएमएफसी संध्या मनोज श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस बहुचर्चित केस में फैसला सुनाते हुए पारुलेकर को 1 साल कैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया।