नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 के तहत पहली अनुसूची जारी कर दी है। इस सूची में आतंकवादी संगठनों के रूप में 39 संगठनों को शामिल किया है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने यह जानकारी दी। इन आतंकवादी संगठनों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडेरेशन, लश्कर-ए-तैयबा या पास्वान-ए-अहले हदीस, जैश-ए-मोहम्मद, हरकल उल मुजाहिदीन या हरकत उल अंसार, हरकत उल जेहाद ए इस्लामी या अंसार ए उन उम्माह, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम, एनडीएफबी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूएनएलएफ, प्रीपाक, केसीपी, केवाईकेएल, एमपीएलएफ, आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा, एलटीटीई, सिमी, दीनदार अंजुमन, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्र्सवादी लेनिनवादी), पीपुल्स वार, एमसीसी, अल बदर, जमियत उल मुजाहिदीन, अल कायदा, जमियत उल मुजाहिदीन, दुखतरान ए मिल्लत, टीएनआरटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम 1947 (1947 का 43) की धारा 2 और समय-समय पर किये गए संशोधनों के तहत बनाए गए कानून एवं आर्डर के तहत सूचीबद्ध संगठन शामिल है।