इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.नरहरि ने जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक,बिना किसी वैधानिक आधार पर पुरानी करेंसी को बदलने या उसके संबंध में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो या चित्र, मैसेज करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप इत्यादि सोशल मीडिया आदि पर करने, पोस्ट पर कमेंट्स करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि मीडिया आदि के माध्यम से जिला प्रशासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि पिछले दिनों एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोकव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। कई बार विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य वाट्सअप पर डालने पर आमजन की भावनाएं आहत होकर लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हुई है।