सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में एक अदालत ने महिला को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के मामले में शनिवार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने महिला को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के मामले में दोषी करार देते हुए दिल्ली के गांव खेड़ा कलां निवासी राकेश को दस वर्ष कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस महानिरीक्षक रोहतक से शिकायत में बताया कि दिल्ली के गांव खेड़ा कलां निवासी राकेश से उसकी पहचान थी उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और ढ़ाई वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा था। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करा दिया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर वर्ष 2018 में आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया था।