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शराब किंग विजय माल्या पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी


नई दिल्ली। सरकारी बैंकों के 9200 हजार करोड़ रुपए लेकर भागे शराब किंग विजय माल्या को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने उन्हें 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।


बैंकों ने मांग की है कि डिएगो डील मामले में जो 40 मिलियन यूएस डॉलर मिले थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराई जाए। बैंकों ने यह भी कहा था कि बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले विजय माल्या की किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

 

बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि माल्या डिएगो डील से मिली रकम को एक हफ्ते के अंदर भारत लेकर आए। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो वह व्यक्तिगत तौर पर भारत आकर कोर्ट में पेश हों।

इससे पहले  माल्या ने कोर्ट में कहा था कि उनकी सभी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अब उनके पास बैंक 9200 करोड़ रुपए के कर्ज को अदा करने के लिए पैसे नहीं है।

विजय माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की थी। उनका कहना था कि संपत्ति का ब्यौरा समझौते के लिए दिया था, जो कि नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए अवमानना का कोई केस नहीं बनता है।

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