नई दिल्ली। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में तब्दील नहीं किया है तो आपको दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली में अाज से सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य का दिया गया है। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली जिन कारों पर हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेगी, उन कार के मालिकों पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है और उन्हें कम से कम 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।
दिल्ली में करीब 40 लाख दोपहिया और चार पहिया वाहन हैं जो पुरानी नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं। इससे पहले सरकार ने सूचना जारी करके सभी कार और बाइक वालों को अपनी नंबर प्लेट बदलवाने को कहा था। यह प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू की गई थी।
यह प्रक्रिया वाहनों की चोरी को रोकने और गलत काम के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए शुरू की गई थी। हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी और चमकीले टेप के साथ आ रही हैं। इसके साथ ही इन्हें टेंपर प्रूफ बनाया गया है।