रोहतक। रेप के मामले में रेपिस्ट को 7 साल की सजा होने के तो कई मामले आपने देखे-सुने होंगे। लेकिन रेप का झूठा मामला दर्ज कराने वाली के साथ कानून क्या कर सकता है, यह रोहतक में देखने को मिला।
स्थानीय अदालत ने रेप का झूठा आरोप लगाने वाली युवती को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। झूठा मामला 4 साल से ज्यादा समय तक चला था।
इंदिरा कॉलोनी रोहतक की रहने वाली मीनाक्षी ने 14 जून 2010 को यहीं के संजय सैनी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था।
इस मामले में संजय की बहन और जीजा समेत 8 को आरोपी बनाया गया। करीब साढ़े 4 साल तक चले इस केस में मुख्य आरोपी समेत किसी भी आरोपी पर रेप का आरोप साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने 19 जनवरी 2015 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
इसके बाद कोर्ट में युवती के खिलाफ ही झूठा रेप का केस दर्ज कराने का मामला शुरू हुआ। इसी मामले में अब एडिशनल सेशन जज रितू वाई के बहल ने युवती को ही दोषी ठहरा दिया और उसे सजा सुना दी।