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यौन शोषण रोकने के लिए स्पा सेंटरों के लिए नई गाइड लाइन जारी

 

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन और वहां यौन शोषण रोकने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी। दिल्ली महिला आयोग द्वारा ऐसे केंद्रों पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन में इन सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है।

स्पा/मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन के दिशा-निर्देश के अनुसार स्पा/मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्पा/मसाज सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिला की मालिश करने के लिए सिर्फ महिला मालिश करने वालों की अनुमति दी जाएगी। पुरुष और महिला स्पा सेंटर परिसर के विभिन्न वर्गों में होंगे और अलग-अलग प्रवेश के साथ स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगे और कोई इंटर-कनेक्शन नहीं होगा।