नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश के गरीब आमजन को छत मुहैय्या कराने के लिए इस बार के केंद्रीय बजट में कई घोषणाएं की हैं। एक ओर जहां पहली बार घर खरीदने वाले को गृह-ऋण में राहत दी है, वहीं छोटे घर निर्माण करने वाले बिल्डर्स के लिए भी टैक्स में राहत दी है।
सोमवार को संसद में केंद्रीय बजट 2016-17 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि पहली बार घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये के गृह-ऋण पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। हि.स. यह छूट केवल 50 लाख या उससे कम कीमत के घर के लिए ऋण लेने पर मिलेगी।
इसी तरह महानगरों में 30 वर्गमीटर तक और गैर-महानगरीय शहरों में 60 वर्गमीटर तक के घर बनाने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मुनाफे पर 100 फीसदी छूट देने की घोषणा की है। जानकारों ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि इससे बिल्डर्स कम आय वर्ग के मकान बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसी तरह केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत् बनने वाले या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में बनने वाले 60 वर्गमीटर या उससे छोटे सस्ते घर वाले प्रोजेक्ट्स को सेवा-कर से छूट देने की घोषणा की है।