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मुम्बई में फिर खुलेंगे डांस बार, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

नई दिल्ली। डांस बार को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने
बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुंबई में दुबारा डांस बार खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के 3 साल के प्रावधान को मंजूरी दी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फडणवीस सरकार ने दलील थी कि नया कानून गैरकानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है।

इस नए कानून को इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वक्त के साथ अश्लीलता की परिभाषाएं भी बदलती रही हैं।

ये रखी सुप्रीम कोर्ट ने शर्ते

डांसर को अलग से टिप दी जा सकती है लेकिन पैसे नहीं उछाले सकते। शाम के 6 बजे से रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगे डांस बार। डांस बार के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा। डांस बार में शराब परोसने और ऑर्केस्ट्रा को भी मिली इजाजत। डांसिंग एरिया अलग रखने की शर्त हुई खारिज। डांस बार में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए।

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