मुम्बई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई बेटा अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है या उनकी ठीक से देखभाल नहीं करता तो वह अपने बेटे को दी गई अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव के लिए विशेष कानून का हवाला देते हुए जस्टिस रणजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई ने एक ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा है।
ट्राइब्यूनल ने बुजुर्ग माता-पिता के अनुरोध पर बेटे-बहू को गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी की डीड कैंसिल कर दी थी। बेटे-बहू ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। इस अपील का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है।
यह है मामला
साल 2014 में अंधेरी निवासी एक बुजुर्ग की पहली पत्नी का निधन हो गया। पिछले साल जब उन्होंने दूसरी शादी करनी चाही तो उनके बेटे और उसकी पत्नी ने उनसे अनुरोध किया कि वह अपने अंधेरी फ्लैट का कुछ शेयर उन लोगों के नाम ट्रांसफर कर दें। उसके पिता ने दूसरी शादी की और फ्लैट का पचास फीसदी हिस्सा उनके नाम कर दिया। लेकिन ऐसा होने के बाद बेटे और उसकी पत्नी ने उनको सताना शुरू कर दिया।
बेटे बहू से परेशान बुजुर्ग ट्राइब्यूनल पहुंचे और गिफ्ट डीड कैंसल करने की मांग की। ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसला सुनाया जिसके खिलाफ बेटा व उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की।
बेंच ने कहा कि पैरंट्स ने वह गिफ्ट अपने बेटे व उसकी पत्नी के अनुरोध पर इसलिए दी थी कि बुढ़ापे में वो लोग उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन बेटे और बहू ने दूसरी पत्नी की वजह से ऐसा किया नहीं। इन हालात में हमें ट्राइब्यूनल के फैसले में कोई गलती नजर नहीं आती।