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मरणासन्न युवक का वीर्य पत्नी को संतानोत्पति के लिए देने की अनुमति

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने आज एक अनूठे मामले की सुनवाई करते हुए कोरोना के कारण मरणासन्न पड़े एक युवक का वीर्य उसकी पत्नी को आइवीएफ पद्धति से संतान प्राप्ति के लिए देने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति ए शास्त्री की अदालत ने मूल रूप से अहमदाबाद की रहने वाली और कनाडा की स्थायी रेज़िडेन्सी प्राप्त इस विवाहिता को कृत्रिम रूप से गर्भाधान के लिए कोरोना से गम्भीर रूप से पीड़ित उसके पति का वीर्य दिए जाने की अनुमति दे दी।

इस मार्मिक मामले की याची महिला की शादी पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। उसके पति मूल रूप से गुजरात के भरूच के रहने वाले है पर दोनो की मुलाक़ात तीन साल पहले कनाडा में ही हुई थी।

दोनों प्रेम विवाह के बाद ख़ुश थे पर अचानक इस साल फरवरी में युवक के पिता हृदय की बीमारी के चलते गम्भीर हो गए। उनके इलाज के लिए युवक को गुजरात आना पड़ा और उसके प्रयास से पिता ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो गए पर अस्पताल आने जाने के क्रम में उसे कोरोना का संक्रमण हो गया।

 

युवक की स्थिति बिगड़ने पर 10 मई को उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में भी दिनो दिन उसकी स्थिति बिगड़ती गई। उसका फेफड़ा बुरी तरह संक्रमित हो गया और अब वह मल्टिपल ऑर्गन फ़ेल्यर के कारण मरणासन्न है। उसकी पत्नी ने ऐसी स्थिति में उसके साथ अपने संतान प्राप्ति की इच्छा से अस्पताल के ज़रिए पति का वीर्य हासिल करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।

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