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मजीठिया मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 को

अखबार मालिकों में घबराहट बढ़ी
दिल्ली। अखबार मालिकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के लिए तारीख तय हो गई है। मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। मीडियाकर्मियों का केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता परमानन्द पाण्डेय ने इसकी पुष्टि की है।

 

उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीने से इस मामले में लगातार तारीख पर तारीख लग रही थी। इसे देखते हुए उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयास किए। इसके बाद मामले में सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर तय हुई है। इस मामले में अखबार मालिकों पर माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना का आरोप है।

 

गौरतलब है कि इस मामले में लगातार बढ़ रही तारीखों से मीडियाकर्मियों में थोड़ा निराशा का माहौल था। लेकिन अब इस राहत भरी खबर के आने के बाद मीडियाकर्मियों के चेहरे पर खुशी है, वही अखबार मालिकों में घबराहट बढ़ गई है।
यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने अखबार मालिकों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अपने पत्रकारों व अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश दिए थे। साथ ही एरियर ककी राशि चार किश्तों में देने के आदेश दिए थे। लेकिन अखबार मालिक खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हुए उत्पीडऩ पर उतर आए।

उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन-एरियर की मांग करने वाले पत्रकारों व अन्य कर्मचारियों का शोषण करना शुरू कर दिया। कइयों के सैकड़ों किलोमीटर दूर तबादले कर दिए और कइयों को सस्पेंड-टर्मिनेट कर दिया। यहां तक कि कइयों के खिलाफ पुलिस ने झूठे मामले दर्ज करा दिए।

अपने हक के लिए पत्रकारों व अन्य कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अखबार मालिकों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इसी मामले की 15 दिसंबर को सुनवाई होनी है।