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भगोड़े माल्या के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

मुंबई। धनशोधन – निरोधक विशेष अदालत ने धन शोधन और बैंकों के समूह को 6000 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में भगोडे विजय माल्या की गिरफ्तारी का आदेश दिया।

 

धनशोधन – निरोधक अदालत के विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने माल्या और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के नए आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए माल्या की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया।

 

अदालत ने माल्या की कंपनियों – किंगफिशर एयरलाइंस (केएफएल) और यूनाइटेड ब्रीवरीज होल्डिंग लिमिटेड (यूबीएचएल) को सम्मन भी जारी किया।  मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

 

प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या व उसकी कंपनियों – केएफएल और यूबीएचएल और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया है। इस आरोपपत्र को अभियोजन शिकायत के रूप में भी जाना जाता है।