नई दिल्ली। बैंकों से 9000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनीलांड्रिंग के मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लंदन की एक निचली अदालत द्वारा इस संबंध में दिए गए फैसले की जानकारी दी और इसका स्वागत किया। सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आरबटनॉट ने करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी।
न्यायालय ने हालांकि दोनों पक्षों को अपील फाइल करने के लिए 14 दिनों का वक्त दिया है। ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जावेद अदालत के फैसले के बाद अपना आदेश पारित करेंगे।
फैसला से पहले माल्या ने वहां अदालत परिसर में मौजूद मीडिया से कहा था कि अदालत का जो भी फैसला आएगा वह उसे मंजूर होगा। उसने कहा,‘मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया, मैं कर्ज लिया हुआ पैसा चुकाने को तैयार हूं। ऋण का प्रत्यर्पण से कोई संबंध नहीं है।’