कोर्ट के रजिस्ट्रार पर उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली ए 2002 के भी उल्लंघन का भी आरोप है। उन पर 21 और 22 दिसंबर को मंसूरी में आयोजित एक अदालती शिविर में प्रतिभाग करने के लिये अपने आधिकारिक वाहन के बजाय एक निजी कार का उपयोग किया। इस कार के मालिक कृष्ण सोइन पर देहरादून के राजपुर थाना में धारा 420ए 467ए 468ए 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। यही नहीं इस मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट में भी वाद लंबित है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जिस कार का उपयोग किया गया, उसमें जिला न्यायाधीश देहरादून का आधिकारिक बोर्ड लगाया गया था और उसे हाईकोर्ट के मंसूरी अतिथि गृह में रखा गया था।
वहीं कोर्ट ने इसे न्यायिक अधिकारी के आचरण के विरूद्ध और उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी सेवा नियमावली के नियम 3 (1) व (2) के भी खिलाफ माना है। इसके साथ ही उन्हें रूद्रप्रयाग जिला न्यायालय से संबद्ध कर दिया गया है और इस दौरान उन्हें बिना कोर्ट के अनुमति के बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।