फैजाबाद। कारसेवकपुरम में विवादित शौर्य प्रशिक्षण शिविर के तहत कायम मुकदमा में गिरफ्तार बजरंगदल के जिला संयोजक महेश मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी तथा उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर देशभर में उबाल है। जगह-जगह बजरंगी प्रशासन को ज्ञापन देकर इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवीन्द्र प्रताप गुप्ता के अदालत में गिरफ्तार बजरंगदल जिला संयोजक महेश मिश्रा की जमानत याचिका दायर की गयी थी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवीन्द्र प्रताप गुप्ता ने महेश मिश्रा के अधिवक्ता के तर्कों को सुना मध्यान्ह पूर्व उन्होंने अपने आदेश को रिजर्व कर दिया। अदालत के आसपास बड़ी संख्या में बजरंगदल, विहिप और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। द्वितीय पाली में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिजर्व किये गये अपने फैंसले को सुनाया। उन्होंने अपने फैंसले में जमानत याचिका खारिज करते हुए महेश मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अगली सुनवाई न्यायिक हिरासत अवधि पूरी होने के बाद की जायेगी।