बांका। बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी चाचा को आज दस साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना किया।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुघ्न सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के धोरेया थाना क्षेत्र के कुर्मा गांव निवासी पचास वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत समाज कल्याण विभाग को पीड़िता के पुनर्वास के लिए पचास हजार रुपये देने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार, 10 फरवरी 2019 को पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा कि उसकी पुत्री के साथ उसके दादा ने छह माह तक यौन शोषण किया।