अजमेर। एक हजार और पांच सौ के पुराने नोट गुरुवार की आधी रात से सरकारी अस्पताल, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फी, सहकारी स्टोर में नहीं लिए जाएंगे।