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पत्नी को छोड़कर विदेश में जा बसा युवक, अदालत ने यह दिया ऑर्डर

भिवानी। विदेश जाकर बस गए एक युवक की यहां रूपगढ़ में जमीन बेच कर पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने के अदालती आदेश पर अमल के लिए हरियाणा में भिवानी जिला प्रशासन 19 जुलाई को जमीन की नीलामी करेगा। मुंबई की एक अदालत ने अप्रैल में इस आशय का आदेश दिया था।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि पंकज यादव की रूपगढ़ गांव में स्थित जमीन की नीलामी 19 जुलाई को की जायेगी। हालांकि नीलामी 10 जून को होनी थी पर आरोपी के पिता ने भिवानी की एक अदालत ने इस पर स्थगन आदेश लाकर नीलामी रुकवा दी थी। जिला प्रशासन ने कानूनी राय मशिवरा करने के बाद अब भिवानी के तहसीलदार एवं रजिस्ट्रार की मौजूदगी में 19 जुलाई को जमीन नीलाम का फैसला किया है।

 

प्रकरण में पीड़िता भिवानी के दिनोद गांव की निवासी नीरज रानी यादव ने बताया कि उनकी शादी नवंबर 2011 में पंकज के साथ हुई थी। पंकज शादी के एक महीने बाद ही लंदन चला गया और आज तक नहीं लौटा। नीरज का आरोप है कि पंकज ने लंदन में दूसरी शादी रचा ली है।

मुंबई की अदालत में पंकज के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में अदालत ने पंकज को हर महीने पत्नी को बीस हजार रुपए गुजारे भत्ते के तौर पर देने का आदेश दिया था। पिछले पांच साल के गुजारे भत्ते की रकम दस लाख 10 लाख 20 हजार बनती है।

नीरज के अनुसार लेकिन अदालत के फैसले के बावजूद पंकज ने उन्हें गुजारा भत्ता नहीं दिया, जिसके बाद अदालत ने पंकज की रूपगढ़ स्थित 14 कनाल 6 मरले जमीन की नीलामी कर रकम उन्हें सौंपे जाने के आदेश अप्रैल में दिए थे। अदालत ने नीलामी की तारीख 10 जून तय की थी हालांकि उस दिन नीलामी नहीं हो पाई और 18 जून को पंकज के

पिता ने भिवानी की अदालत से स्थगनादेश की प्रति दिखाकर नीलामी रुकवा दी गई थी। पीड़िता ने प्रशासन से अपील कर कहा कि स्थगनादेश अदालत के आदेश पर लागू नहीं होता जिसके बाद अब प्रशासन ने कानूनी जानकारों की सलाह के बाद 19 जुलाई को जमीन नीलाम किए जाने के आदेश दिए है।