हिसार। फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने रेप के आरोपी रिश्ते में महिला के देवर को 10 साल की कैद तथा नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार फतेहाबाद जिला टोहाना एरिया की पीडि़त महिला की शिकायत पर पंजाब के खैरकलां निवासी युवक राजेन्द्र उर्फ राजू के खिलाफ जाखल थाना में 31 जुलाई 2018 को आईपीसी की धारा 354, 376, 452, 506, 341 के तहत मामला दर्ज किया था।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोषी उसके पति की बुआ का लड़का है और रिश्ते में प्रार्थिया का देवर लगता है।
दोषी 4 अगस्त 2017 को प्रार्थिया के घर आया और उसे अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। इससे पहले वह उससे छेड़छाड़ भी करता था। रेप करने के बाद उसने उसे धमकी भी दी थी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा।