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निठारी कांड: कोली को सातवें मामले में भी फांसी की सजा

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गाजियाबाद। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने निठारी कांड के आरोपी सुरेन्द्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है।

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आरोपी कोली पर निठारी कांड से जुड़ा यह सातवें मामले में फैसला आया है। शुक्रवार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने निठारी कांड की सुनवाई करते हुये सुरेन्द्र कोली के खिलाफ फैसला सुनाया।

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आरोपी सुरेन्द्र कोली के खिलाफ आये फैसले में अदालत ने कहा कि सुरेन्द्र कोली ने नाबालिग का अपहरण किया और उसके साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी। अदालत ने उसे दोषी मानते हुये हत्या के मामले में फांसी और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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इसी के साथ अदालत ने कोली को अपहरण के मामले में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने और साथ में रेप करने का दोषी मानते हुये दस साल का कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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सीबीआई अदालत के इस फैसले के साथ ही यह सातवें केस में सुरेन्द्र कोली को सजा हुई है। अभी भी बारह मामलों में फैसला आना बाकी है। 29 दिसम्बर 2006 से निठारी कांड के 19 मामलों की सुनवाई चल रही है।

 

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