नैनीताल। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी की अनुमति को गैर कानूनी घोषित करने को लेकर यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी के बावजूद नवविवाहितों को पुलिस सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐसे विवाह की अनुमति देता है। याचिका में कहा गया है कि, नाबालिग की शादी को मान्यता, पॉक्सो कानून का भी उल्लंघन है। याचिका में लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने वाले विधेयक को पास किए जाने तक ऐसी शादियों को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।