समस्तीपुर। बिहार में समस्तीपुर जिला किशोर न्याय परिषद् ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के एक चर्चित मामले मे आज बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी बालक को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 मे समस्तीपुर जिले के चांदपुर धमौन गांव में 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर देने के मामले की किशोर न्याय परिषद् की प्रधान दंडाधिकारी सुचित्रा सिंह और सदस्य डॉ. गौरीशंकर झा ने आज सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधान की धारा-376 एवं 4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी बालक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने सजायाफ्ता बालक को हिरासत मे लेते हुए उसे पटना स्थित बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। वहीं, पीड़ित बच्ची को कस्तूरबा गांधी बालिका विधालय भेजा गया है। गौरतलब है कि इस मामले मे पीड़िता की चाची द्वारा आरोपी के विरुद्ध समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना मे कांड संख्या-393/15 दर्ज कराया गया था।