उच्च न्यायालय ने दिल्ली निगमकर्मियों को दिए हड़ताल खत्म करने के निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीनों निकायों के सफाई कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों के बकाये वेतन के संबंध में सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 फरवरी निर्धारित की हैं ।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को हड़ताल से जुडी याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए सफाई कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने का सख्त आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कर्मचारियों ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि वह जल्द ही हड़ताल समाप्त कर देंगे और काम पर लौट आएंगे।
खंडपीठ ने हड़ताली कर्मचारियों के वकीलों से पूछा कि क्या वह हड़ताल वापस ले रहे हैं ? जवाब में हड़ताली कर्मचारियों के वकीलों ने कहा कि कुछ मसले अभी तक सुलझे नहीं हैं। अगर बकाया वेतन मिल जाता है तो वह हड़ताल वापस ले लेंगे। खंडपीठ ने कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 फरवरी तय की है I