नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियों को दिल्ली और एनसीआर में चलने की अनुमति दे दी है। हालांकि अब नई डीजल टैक्सी का पंजीकरण नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय ने डीजल टैक्सी मामले पर सुनवाई करते हुए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल टैक्सियों को प्वाइंट टू प्वाइंट चलने की इजाजत दी है। यह टैक्सियां अपने वर्तमान परमिट की अवधि तक ही चल सकेंगी। उसके बाद इनके परमिट रिन्यू नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों को सुरक्षा, संरक्षा और किराए को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के नियमों का पालन करना होगा।
वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डीजल टैक्सी चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार ने यह कदम सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से टैक्सी और दूसरे परिवहन चालकों के एक दल से मुलाकात के बाद उठाया है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2015, को एक आदेश के द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर प्रतिबन्ध लगाया था। ईपीसीए ने भी इस वर्ष 29 अप्रैल को निर्देश दिया था कि डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर प्रतिबंध लगेI इसके पश्चात दिल्ली-एन सी आर क्षेत्र में दो दिनों तक टैक्सी वालों ने जगह-जगह यातायात रोका जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ाI यह तीन सदस्यीय समिति इन सब मामलों पर भी विचार विमर्श करके समयबद्ध तरीके से कोई समाधान निकालने के लिए उचित नीति सिफारिशों पर ध्यान देगी।