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तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर से लिफ्ट में रेप का आरोप तय

पणजी। गोवा की एक अदालत ने गुरुवार को अपने साथी के साथ दुष्कर्म के आरोप में तहलका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए।

उत्तरी गोवा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तेजपाल द्वारा दायर एक याचिका जिस पर बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ सुनवाई कर रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 21 नंवबर को करेगी।

तेजपाल पर धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से बंदी बनाना), 376 (दुष्कर्म) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पूर्व मुख्य संपादक पर नवंबर 2013 में उत्तरी गोवा में एक सम्मेलन के दौरान लिफ्ट में अपनी जूनियर महिला साथी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। तेजपाल को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।