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ट्रैफिक के ये नए नियम पढ़कर आप चलाने लगेंगे साइकिल

नई दिल्ली। देशभर में 1 सितंबर से नया ट्रैफिक नियम लागू हो चुका है। अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पाए जाते है तो इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ, अब ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने वालों, रेड लाइट जम्प करने वालों, ओवर स्पीड चलने वालों, सीट बेल्ट न पहनने वालों और नाबालिग ड्राईवरों पर खास नज़र रखी जायेगी। तो चलिए जानते है नए ट्रैफिक रूल्स-

* नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार ज़ुर्माना लगेगा। यही नहीं उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा।
* बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
* दुपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाने पर जो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
* पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे।

* बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर जो ज़ुर्माना पहले 500 रुपये था अब वो 5000 रूपए तक हो गया है।
* गाड़ी तेज रफ़्तार से यानी ओवरस्पीडिंग का जुर्माना 400 रुपये के बजाय 1000 से 2000 रुपये के बीच रखा गया है।
* खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब आपको 1000 की बजाय 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा।
* ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर 1000 से 5000 रुपये तक देने होंगे।
* गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 की बजाय आपको 5000 रुपये तक देने होंगे।
* रेड लाइट तोड़ने पर पहले जो ज़ुर्माना मात्र 100 रुपये था जो अब 1000 रुपये से 10,000 रुपये हो गया है।
* सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर पर पहले आपको 100 रुपये जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ते थे लेकिन अब आपको 1000 रुपया भरना पड़ेगा।
* शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये था अब 10 हजार हो गया है।
* इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी को जगह (साइड) न देने 10 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना देना होगा।