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चुनाव में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान बेंच ने फैसला किया है कि चुनाव में कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता है ।

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कोर्ट ने कहा कि कोई उम्मीदवार अपने या विरोधी उम्मीदवार के धर्म, जाति या भाषा का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकता है । सात जजों में से चार जजों ने कहा कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता । लेकिन तीन जजों ने कहा कि धर्म क का इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है । इसमें धर्म काम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ।

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कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का भगवान से संबंध निजी मामला है, इसमें राज्य सरकार का दखल नहीं होना चाहिए।

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